सुप्रीम कोर्ट का दुष्कर्म मामले में महत्वपूर्ण निर्णय,अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत की प्रदान

सुप्रीम कोर्ट का दुष्कर्म मामले में महत्वपूर्ण निर्णय,अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत की प्रदान
Last Updated: 30 सितंबर 2024

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल सरकार और पीड़िता को नोटिस जारी किया, जिसने सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था।

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस सुनवाई के दौरान, केरल सरकार और पीड़िता को नोटिस जारी किया गया, जिसने सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

यौन शोषण के मामलों का हुआ खुलासा

सर्वोच्च अदालत ने पीड़िता की तरफ से पेश वकील वृंदा ग्रोवर से अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में देरी के कारणों के बारे में पूछा। वकील ने अदालत को बताया कि न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट, जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे गंभीर उत्पीड़न और यौन शोषण के मामलों का खुलासा किया है, को एक व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

24 सितंबर को खारिज हुई जमानत याचिका

सिद्दीकी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि शिकायत आठ साल बाद, 2024 में दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को सिद्दीकी की रेप मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उचित जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

सिद्दीकी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि 2019 से शिकायतकर्ता महिला अभिनेता ने उन्हें "लंबे समय तक उत्पीड़न और झूठे अभियान" का शिकार बनाया है।

दर्ज की गई FIR

न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट में किए गए खुलासों के आलोक में, कई हाई-प्रोफाइल मलयालम फिल्म हस्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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