NEET PG Update: NEET-PG को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज, 11 अगस्त को होगी परीक्षा
11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा (NEET-PG 2024 Examination) को स्थगित करने की मांग से संबंधित याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहां कि, पांच छात्रों के लिए दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता हैं।
एजुकेशन न्यूज़: Supreme Court ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी (NEET-PG) परीक्षा को Pospond करने की मांग याचिका शुक्रवार (9 अगस्त) को खारिज कर दी गई हैं। याचिका में दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक होगा। कोर्ट ने भी यह दावा किया है कि पांच छात्रों की वजह से दो लाख छात्रों के करियर को दाव पर नहीं लगाया जा सकता हैं।
'हम अकादमिक विशेषज्ञ नहीं' - श्री संजय हेगड़े
रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई chief justice (डी वाई चंद्रचूड़), न्यायमूर्ति (जे बी पारदीवाला) तथा (न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा) की पीठ द्वारा हुई थी, इस मामले में उन्होंने कहां कि, हम ऐसी बड़ी परीक्षा को स्थगित कैसे कर सकते हैं। श्री संजय हेगड़े ने अपने बयान में कहां है कि आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए तुरंत कुछ भी कहते हैं। यह एक आदर्श दुनिया नहीं है और न ही हम अकादमिक विशेषज्ञ हैं।
23 जून की परीक्षा हुई थी स्थगित
मालूम हो कि याचिका में दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें कहां गया कि परीक्षा संबंधी शहर 31 जुलाई 2024 को आवंटित (allocated) किए गए थे और विशिष्ट केंद्र 8 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह परीक्षा पहले 23 जून को आयोजित होने वाली थी, परन्तु कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे 'एहतियाती उपाय' के रूप में स्थगित कर दिया था।