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बिहार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार के लिए मिलेगा 1 महीना, 1 अगस्त से शुरू होगा विशेष पुनरीक्षण अभियान

बिहार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार के लिए मिलेगा 1 महीना, 1 अगस्त से शुरू होगा विशेष पुनरीक्षण अभियान

बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान नागरिक अपना नाम सूची में जोड़ सकेंगे, गलती सुधार सकेंगे या अयोग्य नाम हटवा सकेंगे।

Bihar Voter List: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत नागरिकों को 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक अपने नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने, हटवाने या सुधारने का मौका मिलेगा। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी व समावेशी बनाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।

ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त को

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer - CEO) ने जानकारी दी है कि 1 अगस्त 2025 को मतदाता सूची का संशोधित ड्राफ्ट (Draft List) प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद एक महीने की अवधि के भीतर कोई भी पात्र नागरिक यह दावा कर सकेगा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है, या किसी अन्य का नाम गलत तरीके से क्यों जुड़ा है। इसी अवधि में आपत्तियां भी दर्ज की जा सकेंगी।

क्या कर सकते हैं मतदाता?

इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं:

  • अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप इसे जोड़ने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • अगर सूची में आपका नाम गलत दर्ज हुआ है, तो आप उसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • अगर किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम शामिल है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

बीएलओ और बीएलए की भूमिका अहम

इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) और बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक बीएलओ/बीएलए उन नागरिकों के फॉर्म स्वीकार करेंगे जिनका नाम छूट गया है या गलत तरीके से सूची में जुड़ा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया है। 20 जुलाई 2025 को आयोग ने 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के ज़िला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख बीएलए के साथ आवश्यक जानकारी साझा की।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध

जो मतदाता इस समय बिहार से बाहर हैं, लेकिन उनका वोटर रजिस्ट्रेशन बिहार में है, वे भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके लिए:

  • https://voters.eci.gov.in या ECINet ऐप पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
  • प्रिंटेड फॉर्म भरकर BLO को भेज सकते हैं।
  • फॉर्म को WhatsApp के जरिए भी भेजा जा सकता है।

यह पहल न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि हर पात्र नागरिक को मताधिकार मिले।

1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार

ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर तक किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को यह अधिकार रहेगा कि वे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) के पास अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकें। आयोग का उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

यह प्रक्रिया केवल चुनाव से पहले की औपचारिकता नहीं है। यह अभियान यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची सटीक हो और कोई भी नागरिक वोट देने के अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि फर्जी नाम या अयोग्य व्यक्तियों को सूची से हटाया जा सके।

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