झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बिजली सुरक्षा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए कनेक्शन में ISI मार्क वाले तार, MCB और RCCB अनिवार्य होंगे। चाइनीज तार, ओवरलोड, गलत वायरिंग और अनधिकृत बिजली आपूर्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि नए बिजली कनेक्शन में सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होगा, जबकि चाइनीज तार, ओवरलोड, असुरक्षित वायरिंग और अनधिकृत बिजली उपयोग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बिजली सुरक्षा को लेकर JBVNL के नए निर्देश लागू
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने राज्य में बिजली सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता मनमोहन कुमार ने रांची और गुमला विद्युत आपूर्ति सर्किल के सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिजली कनेक्शन देने के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। निगम का उद्देश्य बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना है।

नए निर्देशों के तहत यदि किसी उपभोक्ता द्वारा चाइनीज या घटिया गुणवत्ता वाले तारों का उपयोग किया जाता है तो जांच के दौरान उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को ऐसे मामलों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
MCB, RCCB और ISI मार्क वाले तार हुए अनिवार्य
JBVNL ने सभी नए लो-टेंशन (LT) बिजली कनेक्शनों के लिए उपयुक्त क्षमता वाले MCB (Miniature Circuit Breaker) और RCCB (Residual Current Circuit Breaker) लगाना अनिवार्य कर दिया है। इन सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और करंट लगने जैसी घटनाओं से बचाव किया जा सकेगा।
इसके अलावा निगम ने साफ किया है कि नए बिजली कनेक्शन में केवल ISI प्रमाणित सर्विस वायर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। कम गुणवत्ता वाले या गैर-मानक तारों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। JBVNL का कहना है कि खराब गुणवत्ता वाले तार आग लगने और अन्य विद्युत दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं, इसलिए सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
स्वीकृत लोड से अधिक बिजली उपयोग पर होगी कार्रवाई
निगम ने उपभोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे केवल स्वीकृत लोड के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। यदि किसी उपभोक्ता को अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है तो पहले JBVNL से लोड बढ़ाने की अनुमति लेनी होगी। स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली उपयोग करने पर तारों के गर्म होने, वोल्टेज में गिरावट और आग लगने जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।
इसी कारण अब नए कनेक्शन में उपभोक्ता के स्वीकृत लोड के अनुसार ही सर्विस वायर की क्षमता निर्धारित की जाएगी। इससे बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहेगी।
एक कनेक्शन से दूसरे परिसर में बिजली देना प्रतिबंधित
JBVNL ने स्पष्ट किया है कि किसी एक मकान, दुकान या परिसर के लिए स्वीकृत बिजली कनेक्शन का उपयोग केवल उसी परिसर तक सीमित रहेगा। उसी कनेक्शन से दूसरे मकान, दुकान, प्लॉट या भवन तक बिजली पहुंचाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
यदि किसी उपभोक्ता को एक से अधिक परिसरों में बिजली की आवश्यकता है तो प्रत्येक परिसर के लिए अलग-अलग बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा घरेलू बिजली कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग करना या बिना अनुमति श्रेणी बदलकर बिजली का इस्तेमाल करना भी नियमों के विरुद्ध माना जाएगा और ऐसे मामलों में विद्युत अधिनियम-2003 तथा संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
असुरक्षित वायरिंग और चाइनीज तारों पर विशेष निगरानी
निगम ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन भवनों में वायरिंग मानकों के अनुरूप नहीं है या जहां ढीले और असुरक्षित तार लगे हैं, वहां नया बिजली कनेक्शन जारी करने से पहले आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, चाइनीज तारों के उपयोग की भी विशेष जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नए बिजली कनेक्शन, मीटर इंस्टॉलेशन और रखरखाव कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का सत्यापन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
JBVNL ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्रवाई विद्युत अधिनियम-2003, झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC) सप्लाई कोड और निगम के प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।













