रेल मंत्रालय ने रेलवे अधिनियम के संशोधित दंड प्रावधान लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा, भीख मांगना, धूम्रपान, अनधिकृत प्रवेश और अन्य नियम उल्लंघनों पर पहले से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।
Uttar Pradesh: रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत संशोधित दंड प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत किए गए इन बदलावों का उद्देश्य रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अनुशासन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना है। नए नियमों के अनुसार कई अपराधों पर जुर्माने की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
बिना टिकट यात्रा पर लगेगा न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क
रेलवे के नए नियमों के अनुसार अब बिना टिकट या अनुचित टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों पर न्यूनतम 500 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लगाया जाएगा। इसी प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट का उपयोग करने पर टिकट जब्त किया जा सकता है और अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
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रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य टिकट नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना और राजस्व नुकसान को रोकना है।
भीख मांगने और धूम्रपान पर सख्त कार्रवाई
रेलवे परिसरों और ट्रेनों में भीख मांगने या फेरी लगाने पर अब 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं स्टेशन या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर भी 2,000 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है।
रेलवे प्रशासन का मानना है कि इन नियमों से यात्रियों को अधिक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
उपद्रव और अभद्र व्यवहार पर बढ़ा दंड
नशे की हालत में हंगामा करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना अब महंगा पड़ सकता है। ऐसे मामलों में पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा अपराध करता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और कारावास की कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे प्रशासन ने अधिकारियों को ऐसे मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
महिला कोच और आरक्षित सीटों के लिए विशेष प्रावधान
महिला कोच या आरक्षित सीटों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा यात्री क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करने पर 500 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है।
इन प्रावधानों का उद्देश्य महिला यात्रियों की सुरक्षा और आरक्षित सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
खतरनाक वस्तुओं पर सबसे भारी जुर्माना
रेलवे के नए नियमों में आपत्तिजनक, प्रतिबंधित या खतरनाक वस्तुएं साथ ले जाने पर सबसे कड़ा प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या सुरक्षा जोखिम को रोका जा सके।
यात्रियों से नियमों के पालन की अपील
मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (DCM) Mahesh Yadav ने अधिकारियों को नए नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं बरेली जंक्शन के CMI Mohammad Imran ने बताया कि संशोधित नियम प्रभावी हो चुके हैं और रेलवे परिसरों में इनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट के साथ यात्रा करें और रेलवे अधिनियम तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।









