Ranya Rao Gold Smuggling Case: एक्ट्रेस पर 89.91 करोड़ रुपये की पेनल्टी, मार्च 2025 में हुई थी गिरफ्तार

Ranya Rao Gold Smuggling Case में कस्टम्स ने एक्ट्रेस पर ₹89.91 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। उन्हें 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14.213 किलो सोने के साथ

एक्ट्रेस रान्या राव पर दुबई से भारत में सोने की कथित तस्करी से जुड़े मामले में कस्टम्स डिपार्टमेंट ने 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में कथित सोना तस्करी नेटवर्क की जांच के बाद कस्टम्स ने रान्या राव समेत चार आरोपियों पर कुल 244 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।

Ranya Rao Gold Smuggling Case: कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े कथित सोना तस्करी मामले में कस्टम्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के 399 पन्नों के एडजुकेशन ऑर्डर के मुताबिक रान्या राव पर करीब 89.91 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों पर भी जुर्माना लगाया गया है। चारों पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि 244 करोड़ रुपये से अधिक है।

कस्टम्स के आदेश में रान्या राव के अलावा तरुण कोंडुरु राजू, साहिल जैन और भरत कुमार जैन के नाम शामिल हैं। विभाग के मुताबिक यह कार्रवाई दुबई से भारत में कथित तौर पर सोने की तस्करी और उससे जुड़े नेटवर्क की जांच के बाद की गई।

किस आरोपी पर कितनी पेनल्टी?

कस्टम्स के एडजुकेशन ऑर्डर के अनुसार रान्या राव पर 89.91 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। वहीं तरुण कोंडुरु राजू पर 49.51 करोड़ रुपये तथा साहिल जैन और भरत कुमार जैन पर 53.06-53.06 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। इन चारों रकम को जोड़ने पर कुल राशि 245 करोड़ रुपये के करीब पहुंचती है।

यहां यह समझना जरूरी है कि कस्टम्स की पेनल्टी एक एडजुकेशन कार्यवाही का हिस्सा है। इसे आपराधिक मामले में अंतिम दोषसिद्धि के समान नहीं माना जाता। संबंधित आरोपियों के पास कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने का अधिकार है।

मार्च 2025 में एयरपोर्ट पर पकड़ी गई थीं रान्या

यह मामला 3 मार्च 2025 को सामने आया था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने दुबई से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रान्या राव को रोका था। जांच एजेंसी के अनुसार उनके पास से 14.213 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना बरामद हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत उस समय करीब 12.56 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसके बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ाया गया।

घर से कैश और सोने के गहने भी बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, मामले से जुड़ी बाद की तलाशी में रान्या राव के आवास से 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा और करीब 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के गहने बरामद किए गए थे। ED ने फरवरी 2026 में इस मामले में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल की थी। एजेंसी के अनुसार उसकी जांच में मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच कुल 127.287 किलोग्राम सोने, जिसकी कीमत लगभग 102.55 करोड़ रुपये थी, की कथित तस्करी का पता चला।

कस्टम्स की मौजूदा एडजुकेशन कार्यवाही में हालांकि कथित तस्करी की अवधि और मात्रा को लेकर रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। कस्टम्स से जुड़ी हालिया रिपोर्टों में मार्च 2024 से फरवरी 2025 के दौरान करीब 113 किलोग्राम सोने की कथित आवाजाही का उल्लेख है।

जांच में तीन अन्य लोगों के नाम

कस्टम्स की जांच रान्या राव के अलावा तरुण कोंडुरु राजू, साहिल जैन और भरत कुमार जैन की कथित भूमिका पर भी केंद्रित रही। 399 पन्नों के आदेश में जांच के दौरान जुटाए गए रिकॉर्ड और आरोपियों से संबंधित गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। इस मामले में कस्टम्स, DRI और ED की ओर से अलग-अलग कानूनी कार्यवाहियां हुई हैं। फरवरी 2026 में ED ने PMLA के तहत अदालत में शिकायत दाखिल की थी। एजेंसी ने कथित तस्करी से प्राप्त धन को भारत और विदेश में अलग-अलग माध्यमों से स्थानांतरित किए जाने का भी आरोप लगाया था।

Leave a comment