हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पुलिस ने एक दुकान से 41.745 किलो विस्फोटक सामग्री के रूप में संदिग्ध पदार्थ बरामद किए हैं। दुकानदार इनके भंडारण और बिक्री से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पुलिस ने अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने और बेचने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। कोसली थाना क्षेत्र में नाहड़ रोड पर बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास एक दुकान से पुलिस को कुल 41.745 किलोग्राम सामग्री मिली। इसमें पोटाश और गंधक शामिल हैं। दुकानदार से इन पदार्थों को रखने और बेचने की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने सामग्री कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
गुप्त सूचना पर दुकान में पहुंची पुलिस टीम
कोसली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नाहड़ रोड पर बंद पड़े एक पेट्रोल पंप के नजदीक बनी दुकान में अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री रखी जा रही है। पुलिस को यहां से ऐसी सामग्री बेचे जाने की जानकारी भी मिली थी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कोसली थाने के सहायक उपनिरीक्षक नसीब के अनुसार, पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची और दुकान की जांच की।
उस समय दुकान में मौजूद एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नरेश कुमार बताया। इसके बाद पुलिस ने दुकान और उसके आसपास के परिसर की तलाशी ली।
तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में पोटाश और गंधक मिले। इन पदार्थों के भंडारण से जुड़े जरूरी कागजात मांगे जाने पर दुकानदार उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका।
दुकान से 18.270 किलो पोटाश और 23.475 किलो गंधक मिला
पुलिस की जांच में दुकान से दो तरह की सामग्री बरामद हुई। इनमें 18.270 किलोग्राम पोटाश और 23.475 किलोग्राम गंधक शामिल हैं।
दोनों पदार्थों का कुल वजन 41.745 किलोग्राम है। पुलिस ने इन्हें विस्फोटक सामग्री के अवैध भंडारण और बिक्री से जुड़े मामले में जब्त किया है।
अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के पास इन पदार्थों को रखने या बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। वह पुलिस के सामने कोई परमिट या संबंधित अनुमति पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसके बाद पुलिस ने बरामद सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया। मामले में यह जांच का विषय है कि इन पदार्थों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और इन्हें कहां से लाया गया था।
चरखी दादरी का रहने वाला है गिरफ्तार दुकानदार
पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नरेश कुमार के रूप में की है। वह मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी जिले के फतेहगढ़ गांव का रहने वाला है।
पुलिस के अनुसार, नरेश कुमार फिलहाल रेवाड़ी जिले के कोसली क्षेत्र की सैनिक कॉलोनी में रह रहा था। नाहड़ रोड स्थित दुकान से सामग्री बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।
आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसकी पहचान और निवास से जुड़ी जानकारी जुटाई। इसके अलावा बरामद पदार्थों के संबंध में भी जानकारी ली गई।
पुलिस ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी कितने समय से दुकान में इन पदार्थों का भंडारण कर रहा था। सामग्री की खरीद और संभावित बिक्री से जुड़ी पूरी जानकारी भी सामने नहीं आई है।
विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने नरेश कुमार के खिलाफ कोसली थाने में विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई दुकान से सामग्री मिलने और उससे जुड़े वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के आधार पर की गई है।
पुलिस के मुताबिक, विस्फोटक सामग्री का भंडारण और बिक्री निर्धारित नियमों के तहत ही की जा सकती है। जिन पदार्थों के लिए लाइसेंस या अन्य अनुमति जरूरी है, उन्हें बिना वैध दस्तावेजों के रखना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
हालांकि, बरामद पोटाश और गंधक की सटीक रासायनिक पहचान, श्रेणी और उनके संभावित इस्तेमाल की जानकारी जांच से स्पष्ट होगी।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बंद पेट्रोल पंप के पास बनी दुकान में रखा था सामान
इस मामले में दुकान की जगह भी महत्वपूर्ण है। पुलिस के अनुसार, जिस दुकान से सामग्री मिली, वह नाहड़ रोड पर बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास स्थित है।
पेट्रोल पंप बंद होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन उसके परिसर में किसी तरह के ईंधन भंडारण या अन्य गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है।
ऐसे में केवल दुकान के पेट्रोल पंप के पास होने के आधार पर किसी बड़े हादसे की आशंका या सुरक्षा खतरे का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
इस मामले में पुलिस की मुख्य कार्रवाई सामग्री के भंडारण, बिक्री और उससे जुड़ी अनुमति की जांच पर केंद्रित है।
अब सामग्री के स्रोत और बिक्री की जांच अहम
रेवाड़ी पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सवाल उठता है कि दुकान में इतनी मात्रा में सामग्री कहां से लाई गई थी और इसकी बिक्री किस उद्देश्य से की जा रही थी।
पुलिस की ओर से अभी तक किसी दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी या पूरे नेटवर्क के सामने आने की जानकारी नहीं दी गई है।
जांच के दौरान बरामद सामग्री के स्रोत और आरोपी की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है। हालांकि, इन पहलुओं पर पुलिस की आगे की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
फिलहाल कोसली पुलिस ने 41.745 किलोग्राम सामग्री जब्त कर नरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।







