सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए CCTV और टेलीकॉम उपकरणों पर नए कड़े नियम लागू किए हैं। अब केवल प्रमाणित और सुरक्षित डिवाइस का उपयोग किया जा सकेगा। डेटा सुरक्षा कानून भी सख्त किए गए हैं ताकि नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और बाहरी खतरे रोके जा सकें।
Changes in CCTV Security Rules: भारत सरकार ने देश में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए कड़े नियम लागू किए हैं। अब सरकारी और सार्वजनिक जगहों पर केवल प्रमाणित CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि टेलीकॉम उपकरण भी भरोसेमंद कंपनियों से ही खरीदे जा सकेंगे। यह कदम साइबर जासूसी और बाहरी खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नियम पुराने सिस्टम की सुरक्षा समीक्षा और डेटा सुरक्षा को भी कड़ाई से लागू करने पर जोर देते हैं।
CCTV सिस्टम पर नई निगरानी
सरकार ने CCTV कैमरों के लिए अनिवार्य तकनीकी मानक तय किए हैं। अब प्रत्येक डिवाइस की सुरक्षा जांच की जाएगी ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति दूर से सिस्टम तक न पहुँच सके। खासकर विदेशों से आयातित कैमरों में सुरक्षा खामियों की संभावना को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में ऐसे जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है, जो पड़ोसी देशों से जुड़े पाए गए।
सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर केवल प्रमाणित CCTV मॉडल का उपयोग करना अनिवार्य होगा। पुराने कैमरों की सुरक्षा समीक्षा कर उन्हें अपडेट करना भी जरूरी होगा। इससे देश के डिजिटल और निगरानी नेटवर्क को सुरक्षित बनाए रखना संभव होगा।

टेलीकॉम और डेटा सुरक्षा भी सख्त
CCTV तक सीमित नहीं रहकर सरकार ने टेलीकॉम नेटवर्क और डेटा सुरक्षा पर भी कड़े नियम लागू किए हैं। अब टेलीकॉम डिवाइस केवल भरोसेमंद और मान्यता प्राप्त कंपनियों से ही खरीदे जा सकेंगे। इससे नेटवर्क में किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोका जा सकेगा।
डेटा सुरक्षा कानूनों को भी मजबूत किया गया है। डिजिटल युग में डेटा सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।









