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UP सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, डुंगरपुर केस में मिली जमानत

UP सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, डुंगरपुर केस में मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में उन्हें एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील लंबित रहने तक जमानत मंजूर कर दी गई है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी और अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लगाई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

हाईकोर्ट ने की जमानत मंजूर

आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर 12 अगस्त 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजम खान की जमानत मंजूर कर दी। इसके साथ ही इस मामले में आरोपी ठेकेदार बरकत अली की जमानत अर्जी को भी हाईकोर्ट ने मंजूरी दी।

आजम खान और बरकत अली की अपील पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 30 मई 2024 को आजम खान को दस साल और बरकत अली को सात साल की सजा सुनाई थी। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पैरवी की।

डुंगरपुर मामला क्या है?

डुंगरपुर केस में अबरार नाम के व्यक्ति ने अगस्त 2019 में रामपुर के थाना गंज में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने अबरार के साथ मारपीट की थी। इसके अलावा उनके घर में तोड़फोड़ की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और मकान को भी तोड़ दिया गया।

अबरार ने इस मामले में तीन साल बाद 2019 में मुकदमा दर्ज कराया। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आजम खान को 10 साल और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई। इस प्रकरण में डुंगरपुर बस्ती के निवासियों ने बस्ती खाली कराने के नाम पर 12 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए थे।

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