Manish Sisodia News: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले AAP नेता मनीष सिसोदिया को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत शर्तों में दी ढील

Manish Sisodia News: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले AAP नेता मनीष सिसोदिया को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत शर्तों में दी ढील
Last Updated: 16 घंटा पहले

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की है। सिसोदिया को एक सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ता है। इस मामले में विस्तार से जानिए कि क्या सुनवाई होगी।

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कोर्ट का आभार व्यक्त किया, जिसमें लिखा, "माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने जमानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है। मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा।"

सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज यानी 11 दिसंबर को सुनवाई हुई। सिसोदिया ने जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की थी। दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत की शर्तों के तहत सिसोदिया को सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ता है। सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने मामले का उल्लेख करते हुए कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अध्यक्षता में और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की उपस्थिति में, ने सिसोदिया की याचिका को स्वीकार किया और 11 दिसंबर को इसकी सुनवाई की अनुमति दी। इससे पहले, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामलों में जमानत दी थी। फैसले में कहा गया था कि मुकदमे के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद में सिसोदिया को असीमित समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता।

मनीष सिसोदिया ने कोर्ट के फैसले पर जताया आभार

मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, "माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने जमानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है। मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा।"

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