Sambahl Mosque Survey: संभल मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मामले में निचली अदालत नहीं के सकती कोई एक्शन

Sambahl Mosque Survey: संभल मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मामले में निचली अदालत नहीं के सकती कोई एक्शन
Last Updated: 29 नवंबर 2024

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। 29 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह फिलहाल कोई एक्शन न ले।

Sambahl Mosque Survey: उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत को अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद में फिलहाल निचली अदालत कोई एक्शन न ले। यह आदेश अदालत ने मस्जिद से जुड़े सर्वे के मामले में दिया, जिससे इलाके में हाल ही में हिंसा भड़की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बिना कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से किए सवाल 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि जब इस मामले में उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन आवश्यक था तो उन्होंने पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। याचिकाकर्ता की ओर से मस्जिद कमेटी ने इस सर्वे को चुनौती दी है, और स्थानीय अदालत द्वारा किए गए सर्वे के आदेश को गलत ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर कोई कानूनी दलील हो तो उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने लंबित रखने की दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल लंबित रखने की सलाह दी और याचिकाकर्ता से कहा कि वे इसे हाई कोर्ट में चुनौती दें। कोर्ट ने कहा, "बेहतर होगा कि इस मुद्दे को लंबित रखा जाए, और आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें।" अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए, ताकि संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

शांति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद में शांति बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने आदेश दिया कि जिला प्रशासन शांति समिति का गठन करे, जिसमें सभी पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हों। यह कदम इस मामले में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए उठाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा से बचा जा सके। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में पूरी तरह से तटस्थ रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इस विवाद से कोई और समस्या न उत्पन्न हो।

संभल मस्जिद विवाद का इतिहास

संभल में मस्जिद के विवाद की जड़ें मुग़ल काल के समय तक जाती हैं, जब यह मस्जिद 'हरि हर मंदिर' के स्थान पर बनी थी। हिंदू पक्ष ने इस स्थान को लेकर स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें सर्वे की मांग की गई थी। अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव उत्पन्न हुआ और मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। इस विरोध के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसा हुई, जिसमें चार मुस्लिम युवक मारे गए, और फिर यह विवाद और भी गहरा हो गया।

 

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