लालू पुत्र RJD नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने रद्द की याचिका
RJD नेता और बिहार पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तेजस्वी यादव के बयान / कथित 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं' को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कहा गया कि यादव ने अपना बयान वापस ले लिया है। यादव के इस फैसले पर अदालत ने कहा 'हमने शिकायत ख़ारिज कर दी है'।
तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर अहमदाबाद की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज पर कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और गुजरात निवासी हरेश मेहता नाम के शख्स ने ही अहमदाबाद कोर्ट में RJD नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका दायर की थी।
आखिर क्या था मामला
Subkuz.com को मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात की अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था। शिकायत के दौरान, यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी'। उनके इस बयान पर हरेश मेहता ने कहा कि तेजस्वी यादव की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों के मान सम्म्मान को लेकर ठेस पहुंचाई और उनको बदनाम किया गया है। अहमदाबाद अदालत ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को अपना बयान 'गुजरती ही ठग हो सकते हैं' को वापस लेने का आदेश दिया था।