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Rahul Gandhi News: सावरकर टिप्पणी केस! राहुल गांधी की याचिका हाई कोर्ट से खारिज

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज की, कहा- सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प मौजूद है।

Rahul Gandhi News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विनायक दामोदर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची के पास सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की अभी आवश्यकता नहीं है।

निचली अदालत के आदेश को दी गई थी चुनौती

राहुल गांधी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें आईपीसी की धारा 153ए और 505 के तहत तलब किया गया था। याचिका में कहा गया कि कोर्ट की प्रक्रिया में त्रुटियां हैं और संबंधित धाराओं के तहत आरोप बनते ही नहीं।

अधिवक्ता की दलील

राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में दलील दी कि आरोपों में न तो कोई सांप्रदायिक भड़काव है और न ही कोई ऐसा तत्व जिससे सामाजिक वैमनस्य फैले। इसके बावजूद निचली अदालत ने उन्हें तलब कर लिया।

कोर्ट ने गुण-दोष पर टिप्पणी से किया परहेज

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि याची को कानून द्वारा उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का उपयोग करना चाहिए।

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