ईरान, इज़राइल और United States के बीच बढ़ते युद्ध के बीच Government of India ने विदेशी नागरिकों के लिए राहत की घोषणा की है। इसके तहत शुक्रवार को प्रभावित विदेशी नागरिकों के सभी प्रकार के वीजा की वैधता 30 दिनों के लिए बढ़ा दी गई।
Visa Relaxation: मध्य पूर्व में जारी संकट और ईरान-इजरायल-अमेरिका के तनाव के बीच भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने प्रभावित विदेशियों के लिए वीजा विस्तार की सुविधा और तय समय सीमा से अधिक ठहरने पर लगने वाले जुर्माने में छूट देने का निर्णय लिया है। यह राहत खाड़ी देशों सहित सभी प्रभावित क्षेत्रों के विदेशी नागरिकों पर लागू होगी।
वीजा राहत की प्रमुख घोषणा
दुबई स्थित Indian Consulate ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस राहत की जानकारी साझा की। घोषणा के अनुसार, सभी प्रकार के वीजा और ई-वीजा जिनकी वैधता समाप्त हो रही है या जल्द ही समाप्त होने वाली है, उन्हें प्रभावित विदेशी नागरिकों के लिए 30 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। तय समय से अधिक ठहरने पर लगने वाले जुर्माने को माफ किया जाएगा।
यह राहत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि 28 फरवरी, 2026 के बाद निर्धारित समय सीमा से अधिक रहना अब किसी भी विदेशी नागरिक के लिए जुर्माने का कारण नहीं होगा।
निकास परमिट और अस्थायी लैंडिंग परमिट में छूट
भारत ने अपने फंसे हुए विदेशी नागरिकों के लिए अतिरिक्त राहत भी दी है, निकास परमिट (Exit Permit) विदेशी नागरिकों को नि:शुल्क निकास परमिट प्रदान किए जाएंगे। यदि किसी विदेशी नागरिक ने निकास परमिट के लिए आवेदन नहीं किया या वीजा का विस्तार कराया, तो इसे भारतीय आव्रजन कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
अस्थायी लैंडिंग परमिट (Temporary Landing Permit – TLP) भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए टीएलपी दी जाएगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी यात्रा भारत आने वाली उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के कारण प्रभावित हुई। मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण क्षेत्र में यात्रा करना मुश्किल हो गया है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों, तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों को निशाना बनाया, जिससे विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और आव्रजन प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष असर पड़ा।
भारत की यह राहत नीति उन विदेशी नागरिकों के लिए तैयार की गई है, जो इस तनाव के चलते भारत में फंसे हुए हैं या जिनकी वीजा अवधि समाप्त होने वाली थी।

विदेशी नागरिकों के लिए फायदे
- वीजा विस्तार: विदेशी नागरिक अब बिना किसी जुर्माने के 30 दिन और भारत में रह सकते हैं।
- जुर्माना माफी: निर्धारित अवधि से अधिक रहने पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा।
- निकास परमिट सुविधा: फंसे हुए विदेशियों को नि:शुल्क निकास परमिट मिलेगा।
- अस्थायी लैंडिंग परमिट: उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के कारण भारत आने वाले नागरिकों के लिए टीएलपी दी जाएगी।
आव्रजन कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा: फंसे हुए विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और वैधता सुनिश्चित की जाएगी। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा कि यह राहत सभी प्रभावित विदेशी नागरिकों के लिए लागू है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम भारत की समर्पित विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें नागरिक सुरक्षा, मानवीय दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी को महत्व दिया जाता है।











