Bihar Election: Supreme Court का बड़ा फैसला, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में Re-Voting से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानि 31 मई को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में Re-Voting कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश देने की अपील की थी।

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव 2024 के सात चरणों में से छह चरण पुरे हो चुके हैं। वहीं, अब सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। इसी के साथ 4 जून को नतीजे घोषित किए जाने हैं। इसी बीच बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में चुनाव के दौरान हुई धांधली की वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जिसमें प्रदेश के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में Re-Voting कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी।

SC ने हाई कोर्ट जाने को कहा

Bihar Election: Supreme Court का बड़ा फैसला, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में Re-Voting से  किया इनकार

मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट में दी गई याचिका पर न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा पहले पटना हाई कोर्ट न जाने पर आपत्ति जताई। अदालत ने कहा-' आप हाई कोर्ट में जाए बिना, उसे दोषी ठहरा रहे हैं। कृपया आप हाई कोर्ट जाएं। अन्यथा दायर इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा।"

क्या थी दायर याचिका

शीर्ष अदालत राजद उम्मीदवार कुमारी अनिता ने मुंगेर में मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। यह आरोप लगाते हुए राजद उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में चुनाव आयोग को मुंगेर के 45 मतदान केंद्रों पर Re-Voting कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

जानकारी के अनुसार याचिका में आरोप लगाया गया था कि, अधिकारियों की मदद से JDU कार्यकर्ताओं ने गंभीर हेरफेर और मतदान केंद्रों पर धांधली की। इसके तहत यह भी निवेदन किया गया था कि मुंगेर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अवनीश कुमार सिंह को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश दिया जाए।

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