हरियाणा में मतदाता सूची की नई तारीख घोषित, अब 30 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

हरियाणा में SIR की समयसीमा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए 20 नवंबर तक समय दिया है। अंतिम वोटर लिस्ट 30 नवंबर को जारी होगी।

हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए 20 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। अब राज्य की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी।

चंडीगढ़: हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अतिरिक्त समय दिया है। आयोग ने गुरुवार, 29 अक्टूबर को संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए दावों और आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख 20 नवंबर तय की है। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। यह बदलाव हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर किया गया है।

चुनाव आयोग ने बढ़ाई समयसीमा, 20 नवंबर तक निपटेंगे दावे और आपत्तियां

हरियाणा में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के कार्यक्रम में एक बार फिर बदलाव किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर को जारी आदेश में मतदाता सूची से संबंधित दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा आगे बढ़ाई है।

हरियाणा में मतदाता सूची की नई तारीख घोषित, अब 30 नवंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

नए कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव अधिकारियों को लंबित मामलों की जांच और निपटारे के लिए 20 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसका प्रकाशन 30 नवंबर को होगा।

इससे पहले हरियाणा में अंतिम वोटर लिस्ट छह नवंबर को जारी करने का कार्यक्रम निर्धारित था। अगस्त में जारी संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर और उनके निपटारे की तारीख 28 अक्टूबर तय की गई थी। अब आयोग ने लंबित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया है।

चुनाव आयोग के इस फैसले से निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करने और लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए अधिक समय मिलेगा। हालांकि, दावे और आपत्तियां जमा करने तथा उनके निपटारे की तारीखें अलग-अलग हैं। इसलिए मतदाताओं को आवेदन की स्थिति और लागू समयसीमा की पुष्टि संबंधित निर्वाचन कार्यालय से करनी चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर बदला कार्यक्रम

भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव संदीप कुमार की ओर से हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी भेजी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त अनुरोध के आधार पर लिया गया है।

इससे पहले आयोग ने 14 मई, 14 जुलाई और 29 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित अलग-अलग आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया और समयसीमा निर्धारित की गई थी।

अब नए आदेश के बाद सभी संबंधित निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार काम करना होगा। आयोग ने राज्य प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बदलाव की जानकारी समय पर सभी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई जाए।

इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी नई तारीखों के बारे में लिखित रूप से सूचित करने को कहा गया है। आदेश की प्रति हरियाणा के मुख्य सचिव को भी भेजी गई है।

निर्वाचन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि राज्य के अधिक से अधिक मतदाताओं तक नई समयसीमा की जानकारी पहुंच सके।

मतदाता सूची में नाम और जानकारी की जांच करना जरूरी

एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम और उनकी जानकारी की जांच करना है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, गलत जानकारी में सुधार कराने और नियमों के अनुसार अपात्र या गलत प्रविष्टियों को हटाने से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है।

हरियाणा के मतदाता अपनी जानकारी चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जांच सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या नाम, उम्र और पते से संबंधित कोई गलती है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने या संबंधित आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और पहले से दर्ज विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाता है।

इससे पहले हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील की थी। आयोग ने सहायता के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) से संपर्क करने की सुविधा भी बताई है।

30 नवंबर को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट

हरियाणा के साथ कुछ अन्य राज्यों में भी एसआईआर की तारीखों में बदलाव किया गया है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड के लिए भी अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 30 नवंबर निर्धारित की है। वहीं दिल्ली में अंतिम वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को जारी की जाएगी।

हरियाणा में अब 20 नवंबर तक लंबित दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाना है। इसके बाद निर्वाचन विभाग अंतिम सूची तैयार करेगा।

मतदाताओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपने नाम और अन्य विवरण की जांच कर लें। अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी नाम जोड़ने या सुधार के लिए सामान्य निर्वाचन नियमों के अनुसार आवेदन की व्यवस्था रहती है, लेकिन वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया की समयसीमा अलग है।

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