आज, 15 अगस्त से केंद्र सरकार FASTag एनुअल पास शुरू कर रही है। निजी कार, जीप और वैन चालक अब सालभर या 200 ट्रिप्स तक नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हर बार टोल देने की जरूरत नहीं होगी। ₹3,000 में उपलब्ध यह पास केवल पात्र FASTag पर एक्टिव होगा और गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए वैध रहेगा।
नई दिल्ली: आज, 15 अगस्त से केंद्र सरकार FASTag एनुअल पास लागू कर रही है, जिससे वाहन चालकों को हर बार टोल चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। यह पास निजी गैर-व्यावसायिक कार, जीप और वैन के लिए है और केवल नेशनल हाईवे तथा नेशनल एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा। ₹3,000 में यह पास राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI वेबसाइट से खरीदा और एक्टिव किया जा सकता है। पास एक साल या 200 ट्रिप्स तक वैध रहेगा और केवल उसी वाहन के FASTag पर लागू होगा, जिसे सही तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ चिपकाया गया हो।
कौन ले सकता है FASTag एनुअल पास
यह पास केवल निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है। व्यावसायिक वाहनों के लिए FASTag एनुअल पास मान्य नहीं होगा। अगर कोई व्यावसायिक वाहन इस पास का उपयोग करता है, तो पास तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह पास गैर-हस्तांतरणीय है। इसका मतलब है कि यह केवल उसी वाहन पर मान्य होगा जिस पर FASTag लगा और रजिस्टर्ड है। किसी अन्य वाहन में इसे लगाने पर पास निष्क्रिय हो जाएगा।
पास की वैधता और लाभ
FASTag एनुअल पास एक साल या 200 यात्राओं तक वैध रहेगा, जो भी पहले पूरी हो। एक बार ये सीमा पूरी हो जाने पर पास अपने आप सामान्य FASTag में बदल जाएगा। इसके बाद यदि आप फिर से एनुअल पास का लाभ लेना चाहते हैं, तो पुनः एक्टिवेशन कराना होगा।
यह पास लेने वाले वाहन चालकों को यात्रा के दौरान समय की बचत और बार-बार टोल शुल्क जमा करने की झंझट से राहत देगा। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नियमित रूप से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं।
एनुअल पास कैसे खरीदा जा सकता है
FASTag एनुअल पास केवल राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप और एनएचएआई वेबसाइट के जरिए ही खरीदा और एक्टिव किया जा सकता है। कोई अन्य माध्यम से यह पास उपलब्ध नहीं होगा।
पास किन टोल प्लाजा पर मान्य होगा
FASTag एनुअल पास केवल नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य होगा। स्टेट हाईवे या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित टोल प्लाजा और पार्किंग्स पर सामान्य FASTag नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
एक ट्रिप कैसे मानी जाएगी
पॉइंट-बेस्ड टोल प्लाजा पर हर पार करने को एक ट्रिप माना जाएगा। आने और जाने को दो ट्रिप गिनी जाएगी। जबकि क्लोज्ड टोलिंग प्लाजा पर एंट्री और एग्जिट मिलाकर एक ट्रिप मानी जाएगी। इससे यात्राओं की संख्या गिनी जाएगी और पास की वैधता तय होगी।
SMS और सूचनाएं
एनुअल पास एक्टिवेशन के समय वाहन चालक यह सहमति देते हैं कि राजमार्ग यात्रा ऐप उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक से जुड़ी SMS और अन्य सूचनाएं भेज सके। यह सुविधा यात्रियों को उनके ट्रिप और पास की स्थिति के बारे में अपडेट देती है।
क्या यह पास लेना जरूरी है
FASTag एनुअल पास लेना वैकल्पिक है। जिन वाहन चालकों को इसे लेने की आवश्यकता नहीं है, वे सामान्य FASTag के जरिए टोल भुगतान करते रह सकते हैं। हालांकि नियमित यात्रा करने वालों के लिए यह पास समय और पैसे की बचत का साधन साबित होगा।