डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को Next-Gen GST Reforms 2025 से जोड़ा है। अब उपभोक्ता 22 सितंबर 2025 से लागू नए GST रेट्स और छूटों से संबंधित शिकायतें 1915 टोल-फ्री नंबर, INGRAM पोर्टल, WhatsApp, SMS और अन्य डिजिटल चैनलों से दर्ज कर सकते हैं। इससे कंपनियों की GST कंप्लायंस और कंज्यूमर सुरक्षा मजबूत होगी।
Next-Gen GST Reforms 2025: डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को Next-Gen GST Reforms 2025 से जोड़ने का फैसला किया है ताकि उपभोक्ता 22 सितंबर 2025 से लागू नए GST चार्जेज, रेट्स और छूटों से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकें। NCH के माध्यम से उपभोक्ता 1915 टोल-फ्री नंबर, INGRAM पोर्टल, WhatsApp, SMS, ईमेल, ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। CBIC अधिकारियों द्वारा काउंसलर्स को प्रशिक्षण दिया गया है और शिकायतों का डेटा संबंधित कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा, जिससे GST कंप्लायंस मजबूत होगी और उपभोक्ताओं को उनका हक मिलेगा।
शिकायत दर्ज कराने का नया तरीका
इसी पहल के तहत INGRAM पोर्टल पर GST से जुड़ी नई कैटेगरी जोड़ दी गई है। इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ई-कॉमर्स, FMCG समेत कई उप-श्रेणियां शामिल हैं। अब उपभोक्ता सीधे इन कैटेगरी में जाकर अपनी GST संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दुकानदार या कंपनियां GST कटौती का लाभ सही तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
काउंसलर्स को मिली ट्रेनिंग
GST से जुड़ी शिकायतों को समय पर और सही तरीके से निपटाने के लिए CBIC अधिकारियों द्वारा 11 सितंबर 2025 को एक ट्रेनिंग सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में NCH काउंसलर्स को GST कटौती, नए रेट्स और उपभोक्ता शिकायतों को संभालने की ट्रेनिंग दी गई। इससे कंज्यूमर की हर समस्या का समाधान तेजी से किया जा सकेगा।
कंपनियों को निर्देश
17 सितंबर 2025 को सचिव (Consumer Affairs) की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों, उद्योग संगठनों और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों ने भाग लिया। बैठक में कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे GST रेट कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। किसी भी कंपनी द्वारा इसे लागू न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत कैसे करें
अब उपभोक्ता अपनी शिकायतें कई माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं। NCH की वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in
पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा 1915 टोल-फ्री नंबर, WhatsApp, SMS, ईमेल, NCH ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपभोक्ता अपनी शिकायतें 17 भाषाओं में दर्ज करा सकते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मैथिली, संथाली, बंगाली, उड़िया, असमिया और मणिपुरी शामिल हैं।
डिजिटल माध्यमों का बढ़ता प्रयोग
NCH के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,142 कंपनियां और सरकारी एजेंसियां इससे जुड़ चुकी हैं। दिसंबर 2015 में जहां केवल 12,553 कॉल्स आती थीं, वहीं दिसंबर 2024 में यह बढ़कर 1,55,138 कॉल्स हो गई। 2017 में औसतन 37,062 शिकायतें हर महीने दर्ज होती थीं, जो अब 2025 में बढ़कर 1,70,585 प्रति माह हो गई हैं। खास बात यह है कि करीब 65 फीसदी शिकायतें अब डिजिटल माध्यमों से दर्ज की जा रही हैं।
उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को GST कटौती का सीधा लाभ मिलेगा। अगर कोई दुकानदार या कंपनी नए रेट्स के अनुसार कीमतें नहीं घटाती है या GST लाभ उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाता है, तो NCH पर तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद CBIC और संबंधित कंपनियों के साथ डेटा साझा किया जाएगा ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
NCH का दायरा और विश्वसनीयता
NCH अब पूरे देश के उपभोक्ताओं के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन चुका है। शिकायत दर्ज कराने का यह तरीका उपभोक्ताओं और कंपनियों के बीच पारदर्शिता बढ़ाएगा। साथ ही यह प्रणाली GST कंप्लायंस को मजबूत करने और उपभोक्ताओं की भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेगी।