पंजाब के तीन शहर घोषित हुए ‘धार्मिक नगरी’, शराब, मांस और नशीले पदार्थों पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

पंजाब के तीन शहर घोषित हुए ‘धार्मिक नगरी’, शराब, मांस और नशीले पदार्थों पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

पंजाब सरकार ने राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से जुड़ा एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने अमृतसर की वॉल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब नगर और तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) को आधिकारिक रूप से ‘पवित्र शहर’ (Holy Cities) घोषित कर दिया है। 

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख धार्मिक शहरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर अमृतसर के चारदीवारी क्षेत्र (वॉल्ड सिटी), श्री आनंदपुर साहिब नगर और तलवंडी साबो नगर को राज्य के पवित्र शहर घोषित किया गया है। इस निर्णय के बाद इन क्षेत्रों में शराब, तंबाकू और मांस जैसे उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य इन धार्मिक स्थलों की पवित्रता और सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखना है।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुई अधिसूचना

इस फैसले को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद पंजाब सरकार के गृह विभाग ने औपचारिक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक शेखर ने बताया कि जिला अमृतसर का चारदीवारी क्षेत्र, जिला रूपनगर का श्री आनंदपुर साहिब नगर और जिला बठिंडा का तलवंडी साबो नगर अब पंजाब राज्य के पवित्र शहरों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि यह कदम इन शहरों की धार्मिक गरिमा, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक वातावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह रोक; सिगरेट, तंबाकू और नशीले पदार्थ भी प्रतिबंधित

फैसले के बाद पंजाब सरकार ने आबकारी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन तीनों शहरों की नगरपालिका सीमाओं के भीतर शराब और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश तत्काल जारी किए जाएं। सूत्रों के अनुसार, इन क्षेत्रों में मौजूद शराब के ठेकों को या तो बंद किया जाएगा या फिर नगर सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी होने की संभावना है।

केवल शराब ही नहीं, बल्कि सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों पर भी पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन प्रतिबंधों से धार्मिक स्थलों के आसपास का वातावरण अधिक शुद्ध और अनुशासित रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

मांस और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री पर भी रोक

पंजाब सरकार ने पशुपालन विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि इन तीनों पवित्र शहरों की नगरपालिका सीमाओं में मांस और मांस से जुड़े उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया जाए। सरकार का कहना है कि यह फैसला धार्मिक भावनाओं के सम्मान और परंपराओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

इस फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय सरकार विभाग को अधिसूचना भेज दी गई है। इसके साथ ही अमृतसर, रूपनगर और बठिंडा के उपायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाएं।

Leave a comment