प्रयागराज: नौकरशाहों के लिए ‘माननीय’ शब्द के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने पूछा हलफनामा

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प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों के नाम के आगे ‘माननीय (Honourable)’ शब्द लगाए जाने को लेकर गहरा सवाल उठाया है और इस बाबत उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस शब्द के उपयोग का कानूनी औचित्य क्या है, यह बताना अनिवार्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट व न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने पूछा कि किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत नौकरशाहों और राज्य सरकार के अधिकारी जैसे “माननीय अतिरिक्त आयुक्त (अपील)” को ‘माननीय’ संबोधित किया जा रहा है। कोर्ट का कहना है कि इस तरह का चलन संवैधानिक पदों और न्यायपालिका के दर्जे को घटाने जैसा प्रतीत होता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि ‘माननीय’ शब्द केवल मंत्रियों और अन्य संप्रभु पदाधिकारियों के लिए प्रयोग होना चाहिए, न कि नौकरशाहों के लिए। कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या ऐसे अधिकारियों के लिए कोई निर्धारित प्रोटोकॉल या नियम मौजूद है।

यह मामला अब 19 दिसंबर 2025 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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