प्रयागराज: हाई कोर्ट ने यूपी होम-गार्ड भर्ती 2025 में आयुसीमा छूट पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश होम-गार्ड भर्ती 2025 में आयुसीमा (Age Limit) में छूट से जुड़ी याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRPB) से छह सप्ताह के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास की एकल पीठ ने करण राय व तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इस भर्ती में कुल 41,424 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है, लेकिन अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दी गई है, जिससे कई योग्य उम्मीदवार आयुसीमा से बाहर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण भी कई अभ्यर्थी पहले आवेदन किए थे, किन्तु अब वे पात्र नहीं रह गए हैं।

पक्ष ने यह भी लिखा कि अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं से UP कांस्टेबल 2023, यूपी SI 2025 और जेल विभाग 2025 में सरकार द्वारा आयुसीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा चुकी है। इसलिए, याचिकाकर्ता का दावा है कि होम-गार्ड भर्ती में भी ऐसी ही राहत दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से इस बात पर स्पष्ट औचित्य पेश करने को कहा है कि आयुसीमा में राहत क्यों नहीं दी गई और क्या भर्ती नियमों व सरकारी नीतियों के तहत ऐसा निर्णय लिया गया है। अगला आदेश पीठ आगामी सुनवाई में सुना जाएगा।

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