राज्यसभा में कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर सोनिया गांधी को लेकर आक्षेप लगाने का आरोप लगाया था, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया।
Delhi News: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार (27 मार्च) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को खारिज कर दिया। कांग्रेस के मुख्य व्हिप जयराम रमेश ने बुधवार को यह नोटिस दिया था।
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस ने अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने उच्च सदन में एक विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अप्रत्यक्ष रूप से आक्षेप लगाया। नोटिस राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 188 के तहत दिया गया था।
जयराम रमेश के दावे
जयराम रमेश ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस के शासन के दौरान, केवल एक परिवार का नियंत्रण था और कांग्रेस अध्यक्ष उसी परिवार का हिस्सा थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री के बयान का उद्देश्य सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना था।
अमित शाह का बयान
अमित शाह ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस के दौरान कहा था कि कांग्रेस शासन में पीएम राहत कोष बनाया गया था, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई। शाह के अनुसार, कांग्रेस के शासनकाल में इस फंड पर सिर्फ एक परिवार का नियंत्रण था।
राज्यसभा में कांग्रेस को झटका
विशेषाधिकार हनन का नोटिस खारिज होने के बाद कांग्रेस को राज्यसभा में बड़ा झटका लगा है। हालांकि, इस फैसले के बाद भी कांग्रेस की ओर से अमित शाह के बयान पर विरोध जारी रहने की संभावना है।