बिहार कैबिनेट ने आयोग, बोर्ड, निगम और समितियों के पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते बढ़ाने को मंजूरी दी है। मासिक वेतन ₹25 हजार से बढ़कर ₹65 हजार और दैनिक भत्ता ₹1 हजार से ₹3500 हो गया है।
पटना: बिहार सरकार ने विभिन्न आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद और समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नए प्रावधान के तहत मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री स्तर की सुविधा पाने वाले पदाधिकारियों का मासिक वेतन ₹25 हजार से बढ़ाकर ₹65 हजार किया गया है।
बिहार कैबिनेट ने वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी को दी मंजूरी
बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन आने वाले आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद और समितियों के पदाधिकारियों के लिए वेतन-भत्तों में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

नए फैसले के तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक वेतन और भत्ते मिलेंगे। संशोधन में मासिक वेतन, दैनिक भत्ता और आतिथ्य भत्ता शामिल हैं।
मासिक वेतन ₹25 हजार से बढ़कर ₹65 हजार
मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री स्तर की सुविधा प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों का मासिक वेतन ₹25 हजार से बढ़ाकर ₹65 हजार कर दिया गया है। यानी मासिक वेतन में सीधे ₹40 हजार की वृद्धि हुई है।
नए प्रावधान लागू होने के बाद संबंधित श्रेणी के पदाधिकारियों को हर महीने पहले के मुकाबले ₹40 हजार अधिक वेतन मिलेगा।
दैनिक भत्ता ₹1 हजार से बढ़ाकर ₹3500
सरकार ने दैनिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। पहले जहां पदाधिकारियों को ₹1,000 प्रतिदिन का भत्ता मिलता था, उसे बढ़ाकर ₹3,500 प्रतिदिन कर दिया गया है।
इस तरह दैनिक भत्ते की राशि पहले की तुलना में साढ़े तीन गुना हो गई है। कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित श्रेणी के पदाधिकारियों को संशोधित दर के अनुसार दैनिक भत्ता मिलेगा।
आतिथ्य भत्ते में भी संशोधन
वेतन और दैनिक भत्ते के अलावा सरकार ने आतिथ्य भत्ते में भी बदलाव किया है। मंत्री श्रेणी में आतिथ्य भत्ता ₹18 हजार से बढ़ाकर ₹30 हजार कर दिया गया है।
राज्य मंत्री श्रेणी के पदाधिकारियों के लिए आतिथ्य भत्ता ₹17,500 से बढ़ाकर ₹29,500 किया गया है। वहीं उप मंत्री श्रेणी में यह राशि ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹29 हजार कर दी गई है।
कैबिनेट के इस फैसले से आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद और समितियों से जुड़े पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और विभिन्न भत्तों की संशोधित दरें लागू होंगी।











