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ITR भरने से पहले जानिए कौन सा फॉर्म आपकी इनकम पर होगा लागू

ITR भरने से पहले जानिए कौन सा फॉर्म आपकी इनकम पर होगा लागू

अगर आप सैलरी पर काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना अनिवार्य है। ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए आमतौर पर दो प्रकार के फॉर्म ITR-1 और ITR-2 उपलब्ध होते हैं। आपकी सैलरी, अन्य आय और निवेश के आधार पर तय होता है कि कौन-सा फॉर्म आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आइए जानें किस स्थिति में कौन-सा ITR फॉर्म भरना चाहिए।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन लोगों की आमदनी सैलरी से होती है, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें ITR-1 भरना चाहिए या ITR-2। इस बार आयकर विभाग ने इन फॉर्म्स में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं, जिससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया कुछ मामलों में पहले से आसान हो गई है।

आईटीआर-1 फॉर्म कौन भर सकता है

आईटीआर-1 फॉर्म को 'सहज' भी कहा जाता है और यह उन करदाताओं के लिए है जिनकी आमदनी सीमित और सीधे स्रोतों से होती है। इस फॉर्म को भरने के लिए व्यक्ति को 'साधारण निवासी' होना चाहिए और उसकी टैक्स योग्य आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसमें वे लोग शामिल हैं जिनकी आमदनी इन स्रोतों से हो

  • सैलरी या पेंशन
  • एक घर से रेंट या खुद के उपयोग की संपत्ति
  • बचत खाते पर ब्याज, डिविडेंड या अन्य 'अन्य स्रोतों' से आय
  • लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स से 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
  • 5000 रुपये तक की कृषि आय

पहले कैपिटल गेन वालों को आईटीआर-1 से बाहर रखा गया था

बीते वर्षों में अगर किसी सैलरीड व्यक्ति को शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन हुआ होता, तो वह ITR-1 नहीं भर सकता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत ऐसा लाभ पाने वाले करदाता, अगर कुछ शर्तें पूरी करते हैं, तो वे ITR-1 भर सकते हैं।

ये शर्तें हैं:

  • कैपिटल गेन सिर्फ लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से हुआ हो
  • यह लाभ पूरे वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये से ज्यादा न हो

यह बदलाव उन करदाताओं के लिए राहत की बात है जो म्यूचुअल फंड या शेयरों में छोटी-मोटी पूंजी लगाकर कमाई करते हैं।

कब भरना होगा ITR-2 फॉर्म

ITR-2 फॉर्म उन लोगों के लिए है जो ITR-1 की सीमाओं में नहीं आते। इसमें वे करदाता शामिल होते हैं जिनकी आमदनी थोड़ी जटिल होती है या जिनके पास विदेशी स्रोतों से आय होती है।

ITR-2 फॉर्म भरने की स्थिति तब बनती है जब

  • टैक्सपेयर की आय 50 लाख रुपये से ज्यादा हो
  • व्यक्ति की इनकम एक से अधिक घर की संपत्ति से हो
  • शेयर बाजार में अनलिस्टेड शेयरों से कैपिटल गेन हुआ हो
  • लिस्टेड इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये से अधिक का कैपिटल गेन हुआ हो
  • विदेश में निवेश, अचल संपत्ति, बैंक खाता या किसी भी तरह की विदेशी संपत्ति हो
  • टैक्सपेयर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो, NFT आदि से कमाई करता हो
  • व्यक्ति किसी कंपनी का डायरेक्टर हो
  • टैक्सपेयर 'निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं' या 'अनिवासी' की श्रेणी में आता हो

सैलरी के साथ शेयरों में निवेश है तो ध्यान से चुनें फॉर्म

आजकल बहुत से नौकरीपेशा लोग शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को शेयरों से फायदा हुआ है, तो उसे पहले यह जांचना जरूरी होगा कि वह ITR-1 के तहत आता है या ITR-2 के। अगर उसका लाभ 1.25 लाख रुपये तक सीमित है और वह सिर्फ लिस्टेड शेयर या म्यूचुअल फंड से कमाया गया है, तो वह ITR-1 का हकदार है। वरना ITR-2 भरना अनिवार्य हो जाएगा।

आसान भाषा में समझें ITR-1 और ITR-2 का फर्क

ITR-1: सिर्फ सैलरी, एक घर, ब्याज, डिविडेंड और छोटे कैपिटल गेन (1.25 लाख रुपये तक) के लिए

ITR-2: कई घर, बड़े कैपिटल गेन, विदेशी आय, क्रिप्टो, अनलिस्टेड शेयर या कंपनी डायरेक्टर होने पर

HUF और विदेशी आय वालों को ITR-1 की अनुमति नहीं

अगर टैक्स भरने वाला व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की तरफ से रिटर्न दाखिल कर रहा है या विदेश में नौकरी करता है और उसे वहां से आय हो रही है, तो वह ITR-1 नहीं भर सकता। उसे सीधे ITR-2 का ही इस्तेमाल करना होगा।

नया बजट और टैक्स फॉर्म में तालमेल

केंद्र सरकार ने बजट 2024 में इनकम टैक्स से जुड़े कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इन्हें ITR-1 और ITR-2 फॉर्म में समाहित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि टैक्सपेयर्स अपनी सही आय की जानकारी देकर रिटर्न फाइल कर सकें और भविष्य में कोई विवाद न हो।

आईटीआर भरने की आखिरी तारीख पर रखें नजर

आयकर विभाग हर साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तय करता है। इसके बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना भी लग सकता है। इस बार बिना जुर्माने के ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है।

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