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तमिलनाडु भगदड़: मद्रास हाईकोर्ट में टीवीके रैलियों पर रोक की याचिका दायर

तमिलनाडु भगदड़: मद्रास हाईकोर्ट में टीवीके रैलियों पर रोक की याचिका दायर

करूर में अभिनेता विजय की रैली में 40 लोगों की मौत के बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई में टीवीके की रैलियों पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई।

Tamil Nadu: तमिलनाडु के करूर में टीवीके प्रमुख अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ के मामले में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस घटना में 40 लोगों की मौत और करीब 100 लोग घायल हुए थे। भगदड़ के पीड़ितों में से एक ने याचिका दायर कर विजय की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रैलियों को फिलहाल अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता का तर्क

याचिका में पीड़ित ने बताया कि करूर में हुई भगदड़ केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह लापरवाही और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति उपेक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पीड़ित ने अदालत से अपील की है कि जांच पूरी होने तक टीवीके की किसी भी रैली को अनुमति न दी जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार सर्वोपरि है और जनसमूह में इकट्ठा होने का अधिकार इस मामले में इसे प्रभावित नहीं कर सकता।

टीवीके रैलियों पर रोक की मांग

पीड़ित सेंथिलकन्नन ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु पुलिस टीवीके की किसी भी रैली को फिलहाल अनुमति न दे। याचिका में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम में होने पर प्राथमिकता जीवन के अधिकार को दी जानी चाहिए।

एफआईआर और कानूनी प्रावधान

याचिका में करूर टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR का भी हवाला दिया गया है। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें गैर-इरादतन हत्या का मामला शामिल है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी नई रैली को अनुमति देने से पहले जवाबदेही तय की जानी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों और पार्टी नेताओं पर कार्रवाई हो।

रैली में भगदड़ की भयावहता

शनिवार को वेलुस्वामीपुरम में आयोजित टीवीके प्रमुख की रैली में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इसमें 40 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी जी वेंकटरमन ने स्वीकार किया कि रैली में अप्रत्याशित रूप से भारी भीड़ थी, बावजूद इसके स्थल पर 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

न्यायिक जांच के आदेश

इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच का आदेश दिया है। पुलिस ने टीवीके के महासचिव एम आनंद समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान रैली के आयोजन और सुरक्षा प्रबंधों की पूरी पड़ताल की जाएगी।

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