वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भगवान श्रीराम को “काल्पनिक” बताने से जुड़े विवादित बयान को लेकर दर्ज लंबित याचिका पर शुक्रवार को विशेष न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। यही मामला राम के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसकी शिकायत वकील हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में दी थी।
विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में कोई पक्ष — न तो राहुल गांधी और न ही उनकी वकील — उपस्थित रहा, जिसके कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी।
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी (यूएसए) में दिए गए अपने भाषण में भगवान श्रीराम को मिथकीय/काल्पनिक बताया, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे सनातन धर्म के प्रतीकों और भावनाओं का अपमान हुआ है।
कोर्ट के फैसले के बाद अगली सुनवाई 12 जनवरी को सुनवाई के लिए अदालती प्रक्रिया जारी रहेगी।













