Sweets Rule: 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी Use-By Date, जानें नया नियम

Sweets Rule: उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों पर ‘Use-By Date’ लिखना अनिवार्य होगा। जानें नए नियम से ग्राहकों को क्या फायदा

शादी और त्योहारों के सीजन में मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में लोग अक्सर दुकानों पर खुली रखी मिठाइयां खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं मिल पाती कि मिठाई कब बनाई गई थी, कितनी पुरानी है और उसे कब तक खाना सुरक्षित रहेगा।

बिजनेस न्यूज़: उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने खुली मिठाइयों की बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री या स्टोरेज के लिए रखी जाने वाली मिठाइयों पर ‘Use-By Date’ यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। 

यह नियम खास तौर पर उन खुली मिठाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन पर अब तक ग्राहक को उनकी ताजगी या खाने की सुरक्षित अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती थी। इस फैसले का उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय अधिक पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना है। अब किसी दुकान पर खुली मिठाई खरीदने से पहले उपभोक्ता यह देख सकेगा कि संबंधित उत्पाद को किस तारीख तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, मिठाइयों की उपयोग अवधि उनके प्रकार और सामग्री के आधार पर अलग-अलग हो सकती है, इसलिए ग्राहकों के लिए स्पष्ट Use-By Date जानना महत्वपूर्ण है।

खुली मिठाई खरीदने वालों के लिए बदलेगा तरीका

भारत में पैकेज्ड मिठाइयों पर पहले से ही लेबलिंग नियमों के तहत आवश्यक तारीखों की जानकारी दी जाती है। लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को अक्सर सिर्फ दुकानदार की जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता था। नई व्यवस्था में बिक्री के लिए रखी गई खुली मिठाइयों पर अंतिम उपयोग तारीख प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहक खरीदारी से पहले मिठाई की निर्धारित उपयोग अवधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे।

FSDA के अनुसार, हाल के निरीक्षण और प्रवर्तन अभियानों के दौरान ऐसे मामले सामने आए, जहां ग्राहकों को मिठाइयों के निर्माण या उनके उपयोग की अवधि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही थी। विभाग के मुताबिक, इससे उपभोक्ताओं के लिए मिठाई की ताजगी और उपयुक्तता का आकलन करना मुश्किल हो सकता था।

हर मिठाई की Shelf Life अलग हो सकती है

नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी उपयोग अवधि निर्धारित नहीं की गई है। FSDA के अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग मिठाइयों की Shelf Life एक दिन से लेकर करीब 30 दिन तक हो सकती है। यह अवधि मिठाई के प्रकार, इस्तेमाल की गई सामग्री, नमी और स्टोरेज की परिस्थितियों जैसे कारकों पर निर्भर करती है। समय बीतने के साथ मिठाई का स्वाद, गुणवत्ता और ताजगी भी प्रभावित हो सकती है।

इसलिए नई व्यवस्था में प्रत्येक मिठाई के लिए उसकी वास्तविक उपयोग अवधि के अनुरूप तारीख बताने पर जोर दिया गया है। ग्राहक अब केवल मिठाई की शक्ल या दुकान में रखे जाने के आधार पर उसकी ताजगी का अनुमान लगाने के बजाय प्रदर्शित तारीख की जांच कर सकेंगे।

त्योहारों के मौसम से पहले लागू होगा नियम

उत्तर प्रदेश में यह बदलाव ऐसे समय में लागू होने जा रहा है, जब देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका होगा। अक्टूबर और नवंबर के दौरान नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण मिठाइयों की बिक्री में तेजी देखने को मिलती है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग खुली मिठाइयां खरीदते हैं और कई दुकानों पर उत्पादन तथा बिक्री का दबाव भी बढ़ जाता है।

ऐसे समय में मिठाई की उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलना उपभोक्ताओं के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है। नई व्यवस्था से दुकानदारों और मिठाई निर्माताओं पर भी उत्पाद की तारीख और बिक्री संबंधी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी बढ़ेगी।

नियम Food Safety and Standards Act से जुड़ा

FSDA ने इस कदम को Food Safety and Standards Act, 2006 में बताए गए उपभोक्ता हित और सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्यों से जोड़ा है। विभाग के अनुसार, खाद्य कारोबार में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बदलाव केवल मिठाई की कीमत या ब्रांड से जुड़ा नहीं है, बल्कि ग्राहक को यह समझने में मदद करेगा कि खरीदा गया उत्पाद किस अवधि तक इस्तेमाल के लिए निर्धारित है। इससे दुकानदार और ग्राहक के बीच जानकारी का अंतर कम करने की कोशिश की जा रही है।

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