खान सर की गिरफ्तारी पर फिर लगी रोक: पटना सिविल कोर्ट से 3 स्टाफ को भी राहत, दोनों गार्ड 25 जून तक न्यायिक हिरासत में

पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक बरकरार रखी है। उनके 3 स्टाफ को भी राहत मिली, जबकि दो गार्ड 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
खान सर की गिरफ्तारी पर फिर लगी रोक: पटना सिविल कोर्ट से 3 स्टाफ को भी राहत, दोनों गार्ड 25 जून तक न्यायिक हिरासत में
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पटना। बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग संचालक खान सर को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को फिलहाल जारी रखा है। इसके साथ ही मामले में नामजद उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी राहत प्रदान की गई है।

हालांकि, मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों सुरक्षा गार्डों को राहत नहीं मिली है। अदालत ने उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश को बरकरार रखा है। इसके बाद उनकी जमानत या आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सुनवाई की जाएगी।

बताया जा रहा है कि अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने की मांग की। वहीं, जांच एजेंसी की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम राहत को जारी रखने का फैसला सुनाया।

इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से पटना में काफी चर्चा है। खान सर के समर्थकों और छात्रों की नजरें लगातार अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है, जबकि जांच एजेंसियां मामले की आगे की जांच में जुटी हुई हैं।

कानूनी जानकारों का कहना है कि गिरफ्तारी पर रोक का मतलब यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है। अदालत में आगे भी सुनवाई होगी और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अगला फैसला लिया जाएगा।

फिलहाल दोनों गार्ड न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जबकि खान सर और उनके तीन स्टाफ सदस्यों को अंतरिम राहत मिली हुई है। मामले की अगली सुनवाई और जांच के नतीजों पर सभी की नजर बनी हुई है।

नोट: मामले से जुड़े आरोपों और कानूनी दावों की अंतिम पुष्टि अदालत की सुनवाई और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

 

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