ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित Social Media Rules को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। 22 सितंबर को अमेरिकी दूतावास ने कहा कि प्रभावित होने वाले ज्यादातर प्लेटफॉर्म अमेरिकी कंपनियां हैं, जबकि सरकार ने इसे राष्ट्रीय हित से जुड़ा बताया है।
Tech: ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित Social Media Rules को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मतभेद सामने आए हैं। अमेरिकी दूतावास ने 22 सितंबर को संभावित censorship को लेकर चिंता जताई। प्रस्तावित नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के लिए अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी और यूजर्स को personalized algorithm-based feeds से बाहर निकलने का विकल्प मिलेगा।
सोशल मीडिया कंपनियों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी
ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना और ऑनलाइन नुकसान को कम करना है। नए प्रावधानों के तहत प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को यह विकल्प देना होगा कि वे algorithm द्वारा सुझाए गए personalized content को देखना चाहते हैं या नहीं।

यूजर्स चाहें तो personalized recommendations को बंद करके केवल उन लोगों और creators की पोस्ट देख सकेंगे, जिन्हें वे खुद follow करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि इससे यूजर्स को अपनी social media feed पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा।
अमेरिका ने Censorship को लेकर जताई चिंता
अमेरिकी दूतावास ने 22 सितंबर को जारी बयान में प्रस्तावित नियमों को लेकर चिंता जताई। बयान में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया कि नए नियमों से प्रभावित होने वाले ज्यादातर प्लेटफॉर्म अमेरिका में मुख्यालय वाली कंपनियां हैं।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने नियमों का बचाव करते हुए कहा है कि सरकार का रुख ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हित से जुड़ा है। प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य टेक कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि यूजर्स को अपनी feed के संबंध में विकल्प देना है।
नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव
प्रस्तावित कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ऑनलाइन नुकसान से जुड़े जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए उठाए गए कदमों का रिकॉर्ड रखना होगा। इन उपायों की प्रभावशीलता को समय-समय पर सुनिश्चित करना भी कंपनियों की जिम्मेदारी होगी।
नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर अधिकतम 109.2 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की eSafety नियामक संस्था को इन नियमों के अनुपालन और enforcement की जिम्मेदारी दी जाएगी।
प्रस्तावित कानून पर सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंडस्ट्री संगठनों, नागरिक समाज और अन्य संबंधित पक्षों से feedback लेगी। इसके बाद विधेयक को इस साल संसद में पेश किए जाने की योजना है।












